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शीर्षक |
जानकारी |
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(i)
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इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण;
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उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान
(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)
(भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त परिषद)
डाकघर – आर.एफ.आर.सी., मंडला रोड, जबलपुर – 482 021 (मध्य प्रदेश)
वानिकी अनुसंधान, अनुसंधान और प्रशासनिक
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(iii)
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निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं।
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उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान निर्णय लेने के लिए कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (एमओपी) और आईसीएफआरई संकलन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है। अनुभाग अधिकारी अपने अनुभाग में तैनात कर्मचारियों (सहायक, यूडीसी और एलडीसी) की सहायता से विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्रवाई का प्रस्ताव रखता है, जिसमें प्रत्येक श्रेणी के मामलों के लिए अंतिम निपटान स्तर और प्रस्तुति का माध्यम निर्धारित होता है। अनुभाग अधिकारी सामान्यतः फाइल को अवर सचिव को प्रस्तुत करता है, जो बदले में फाइल को समूह समन्वयक (अनुसंधान) / निदेशक को प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुति का स्तर प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में शक्तियों के प्रत्यायोजन पर निर्भर करता है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक अधिकारी सही तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन अंतिम उत्तरदायित्व प्रस्ताव को मंजूरी देने या निर्णय लेने वाले उच्चतम स्तर के अधिकारी का होता है।
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(iv)
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इसके द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड।
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आईसीएफआरई संकलन/सरकारी आदेशों के अनुसार।
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(v)
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इसके पास मौजूद या इसके नियंत्रण में आने वाले नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख, जिनका उपयोग इसके कर्मचारी अपने कार्यों के निर्वहन के लिए करते हैं।
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नियम एवं विनियम, निर्देश एवं नियमावली आदि कार्मिक, पेंशन एवं लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा निर्धारित एवं प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें एआर विंग जैसे एफआर/एसआर और अन्य सेवा/संस्थान नियमावली एवं निर्देश तथा व्यय विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए वित्तीय नियम जैसे जीएफआर और वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी नियम शामिल हैं। आईसीएफआरई संकलन यहां उपलब्ध है।
http://www.icfre.gov.in/indes.php?linkid=head672d&link=3.
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(vi)
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इसके पास मौजूद या इसके नियंत्रण में आने वाले दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।
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संस्थान के विभिन्न विभागों और अनुभागों के पास उन्हें सौंपे गए कार्यों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के दस्तावेज होते हैं।
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(vii)
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किसी भी ऐसी व्यवस्था का विवरण जो जनता के सदस्यों के साथ परामर्श करने या उनकी ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूद है, जो इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन से संबंधित है।
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टीएफआरआई के कामकाज में नीति निर्माण शामिल नहीं है। इसलिए ऐसी किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, हितधारकों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने और अनुसंधान परियोजनाओं पर टीएफआरआई को सलाह देने के उद्देश्य से एक अनुसंधान सलाहकार समूह (आरएजी) का गठन किया गया है। व्यापार और अन्य अनुसंधान निकायों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ विभागों के प्रतिनिधि भी इन समितियों में मनोनीत किए जाते हैं। इन समितियों का कार्यकाल इनके गठन की तिथि से दो वर्ष का होता है।
निदेशक अनुसंधान सलाहकार समूह के अध्यक्ष हैं। आधिकारिक सदस्यों में चारों अधिकार क्षेत्र वाले राज्यों के पीसीसीएफ, राज्य वन अनुसंधान संस्थान के निदेशक, जबलपुर के सीसीएफ (क्षेत्रीय), अन्य आईसीएफआरई संस्थानों से दो संरक्षक/उप-सीसीएफ, एक अन्य गैर-आईसीएफआरई अनुसंधान संस्थान के निदेशक, आईसीएफआरई मुख्यालय के एडीजी (आरपी), टीएफआरआई से तीन वैज्ञानिक, वित्तपोषण संगठन के दो प्रतिनिधि आदि शामिल हैं। गैर-आधिकारिक सदस्यों में वानिकी आधारित उद्योग के क्षेत्र में सभी गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, आईसीएफआरई से बाहर के प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रगतिशील किसान, जेएफएम/ग्रास रूट स्तर के संगठन आदि शामिल हैं।.
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(viii)
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दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, जो इसके भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, और यह कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध है।
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भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून के दिशानिर्देश/आदेश आदि के अनुसार।
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(ix)
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इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;
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वेबसाइट पर उपलब्ध है.
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(x)
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इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को प्राप्त होने वाला मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके नियमों में निर्धारित मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है।
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सातवें सीपीसी के अनुसार।
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(xi)
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प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं का विवरण, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट शामिल हैं।
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भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून, वानिकी एवं वन शिक्षा मंत्रालय और सीसी एवं एसएफडी के अनुसार
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(xii)
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सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है।
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एन.ए.
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(xiii)
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इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।
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एन.ए.
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(xiv)
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इसके पास उपलब्ध या इसके द्वारा धारित जानकारी के संबंध में विवरण, जिसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में संकलित किया गया है।
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वेबसाइट
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(xvi)
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नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य समय भी शामिल हैं।
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हाँ
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(xvi)
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सार्वजनिक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण।
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श्री नाहर सिंह मवाई
सहायक मुख्य तकनीकी अधिकारी
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(xvii)
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ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है; और उसके बाद इन प्रकाशनों को हर साल अपडेट किया जाए।
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वेबसाइट में अपडेट किया गया
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